राज्य सरकार द्वारा चलाया गया एक ऐसा योजना जिससे राज्य से बाहर गए मजदुर को दिया जाता है। लेकिन इसका लाभ मजदुर व्यक्ति उठा नहीं पता है क्यूकि इसके बारे में उससे कुछ जानकारी नहीं होता है। इस लेख पर हम इसके बारे में ही पूरी विस्तार से बतायेंगे। पूरी जानकारी के लिए पूरा पढ़े. बिहार अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर योजना, बिहार प्रवासी मजदूर योजना, बिहार मजदूर योजना 2020.
Latest Update* – बिहार अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर योजना 1 अप्रैल 2008 से ही मजदूरों के लिए लागू कर दिया गया था । इसका लाभ लेने के लिए नीचे पढ़े।
बिहार अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर योजना 2020 | Bihar Sarkar Yojana

Bihar Interstate Migrant Labor Scheme
Title | बिहार अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर योजना 2020 |
Conducted By | Government of Bihar. |
Scheme Status | Active |
Yojana Name | Bihar labor scheme |
Scheme launch Year | 2008 |
Apply Method | Offiline |
Official Website | http://labour.bih.nic.in/ |
बिहार अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर योजना विवरण
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दुर्घटना में लाभ –
- वैसे प्रवासी मजदूर जिसकी दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु में उनके आश्रितों को 1,00,000 रु (एक लाख) का अनुदान दिया जायेगा।
- दुर्घटना के कारण हुई स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में उनके परिजनों को 75,000 रु (पचत्तर हजार) अनुदान की राशि दिया जायेगा।
- दुर्घटना के कारण हुई स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,500 रु (सैतीस हजार) प्रवासी मजदुर के परिजनों को अनुदान दिया जायेगा।
दुर्घटना सूची –
- ट्रेन या सड़क दुर्घटना, विधुत स्पर्शाद्यात, साँप काटना, पानी में डूब मरना, आग, पेड़ अथवा भवन से गिर जाना, जंगली जानवर द्वारा प्रहार, आतंगवादी अथवा आपराधिक आक्रमण आदि से हुइ दुर्घटना। होने पर अनुदान राशि दिया जायेगा
- स्वेच्छा से लगाई गई चोट/ आत्महत्या/ मादक/ द्रव्यो/ पदार्थ के सेवन से हुइ मौत आदि दुर्घटना पर आपको लाभ नहीं दिया जायेगा।
बिहार अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर योजना के अंतर्गत अन्य लाभ
बिहार के प्रवासी मजदूर बिहार से बाहर अन्य राज्य या विदेश में काम करने वाले बिहार प्रवासी मजदुर किसी भी विषम परीस्थिति/ कठिनाई में फँस जाने पर राज्य सरकार द्वारा उन्हें मुक्त कराकर अपने खर्च पर प्रवासी मजदुर के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करता है। मजदुर को विमुक्त के पश्चात एक माह के राशन के लिए 1500/- भोजन नास्ता और दवा के लिए 500/- एवं मार्ग व्यव में 500/- रु तक व्यव करने की प्रावधान रखा गया हैं।
आयु सीमा
प्रवासी मजदूरों की आयु सीमा निम्नलिखित है –
- न्यूनतम आयु – 18 वर्ष
- अधिकतम आयु – 65 वर्ष
पात्रता
वैसे मजदूर जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी है। परन्तु मजदूरी करने के लिए अन्य राज्य या विदेश गया हो। ऐसे व्यक्ति इस बिहार सरकार योजना का लाभ के लिए पात्र है। तथा मजदुर की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
बिहार अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
वैसे मजदूर जो बिहार अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर योजना के लिए आवेदन करना चाहते है उससे इस प्रकार से आवेदन देना होगा।
- प्रवासी मजदूरों को अनुदान प्राप्त करने के लिए उसे एक अनुदान दावा पत्र को सही-सही भर कर। अनुदान दावा पत्र को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ श्रम अधीक्षक/ जिला पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
Important Date
Start Application | 01 Apr 2008 |
Last Date for Application | No Available |
Important Link
Apply Link | Offline Apply |
Official Notice | Download |
Official Website | Website |
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FAQ Our Reader
प्रवासी मजदूर किसे कहते हैं?
Ans- वैसे सभी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में, या फिर विदेश में किसी संविदा या अन्य व्यवस्था के तहत नियोजन के लिए जाते हैं।
किस प्रकार की दुर्घटना में लाभ मिलेगा?
Ans- ट्रेन या सड़क दुर्घटना, साँप के काट लेने से, पानी में डूब मरने से, आग, पेड़ या भवन के गिर जाने से मौत होने पर, आदि।
अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर योजना का लाभ किसे मिलेगा?
Ans- वैसे श्रमिक जो अन्य राज्य में कार्य करते है परन्तु वह बिहार के स्थायी निवासी हैं।
Important Instructions: Before implementing the BPSSC Recruitment 2020, it is essential to must Read the complete official notification/advertisement.
Conclusion
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